
चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामला: RCB, इवेंट मैनेजर DNA और कर्नाटक क्रिकेट संघ की समिति पर FIR दर्ज, 11 लोगों की गई जान
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की पहली IPL जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह हादसा 4 जून को हुआ था।
कब्बन पार्क पुलिस ने RCB के अलावा इवेंट आयोजक कंपनी DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) की प्रशासनिक समिति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है?
पुलिस के अनुसार, एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की निम्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है:
- धारा 105: हत्या न होने वाला आपराधिक मानव वध
- धारा 115: जानबूझकर चोट पहुँचाना
- धारा 118: खतरनाक हथियारों या तरीकों से चोट या गंभीर चोट पहुँचाना
- धारा 190: अवैध सभा के उद्देश्य से किए गए अपराधों के लिए सदस्य की जिम्मेदारी
- धारा 132: सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग
- धारा 125(12): दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य
- धारा 142: अवैध सभा
- धारा 121: अपराध के लिए उकसाना
क्या हुआ था हादसे के दिन?
स्टेडियम की क्षमता जहाँ केवल 35,000 है, वहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अनुसार 2 से 3 लाख लोग RCB की जीत का जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे। इस भीड़ के कारण अफरातफरी मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए।
सरकार और RCB ने क्या कदम उठाए हैं?
कर्नाटक सरकार ने मृतकों के परिजनों को ₹10 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और सभी घायलों को मुफ्त इलाज का भरोसा दिया है, जिनका इलाज बोरिंग अस्पताल समेत शहर के अन्य अस्पतालों में चल रहा है।
RCB ने भी एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को ₹10 लाख की तत्काल सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा, घायल प्रशंसकों की मदद के लिए “RCB Cares” नाम से एक फंड भी शुरू किया जा रहा है।