
भोपाल की नवाबी विरासत पर कानूनी बवाल: सैफ अली खान को 15,000 करोड़ की संपत्ति का झटका, हाईकोर्ट ने घोषित की ‘शत्रु संपत्ति’
भोपाल – बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान इन दिनों कानूनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। वजह है उनकी करीब 15,000 करोड़ रुपये की पैतृक नवाबी संपत्ति, जिसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित कर दिया है। यह संपत्ति सैफ के परिवार की दशकों पुरानी विरासत का हिस्सा रही है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने सारी तस्वीर ही बदल दी है।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद भोपाल के शाही परिवार की संपत्ति को लेकर है। दरअसल, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के उस पुराने फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहनें सोहा अली खान और सबा अली खान को संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी माना गया था। यह अपील नवाब हमीदुल्ला खान के कुछ अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा की गई थी, जिन्होंने संपत्ति वितरण के उस पुराने आदेश को चुनौती दी थी, जो सैफ की परदादी साजिदा सुल्तान के पक्ष में था।
साजिदा सुल्तान को पहले क्यों मिली थी संपत्ति?
पुराने फैसले में संपत्ति को साजिदा सुल्तान के नाम पर वैध माना गया था। लेकिन हमीदुल्ला खान के वारिसों का दावा था कि उनके निधन के समय (1960) मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम 1937 लागू था, और उसी के अनुसार संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए था। इसी के तहत 1999 में उन्होंने ट्रायल कोर्ट का रुख किया था।
अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करे और एक साल के अंदर निर्णय सुनाए। यह निर्देश पूरे भोपाल शाही परिवार की संपत्ति संरचना को प्रभावित कर सकता है।
‘शत्रु संपत्ति’ क्यों घोषित की गई?
सैफ के लिए असली मुश्किल तब बढ़ी जब हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सरकारी फैसले के खिलाफ अपील की थी। यह मामला 2014 में ‘कस्टोडियन ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी’ विभाग द्वारा जारी नोटिस से जुड़ा है, जिसमें पटौदी परिवार की भोपाल स्थित संपत्तियों को ‘एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट’ के तहत दर्ज किया गया।
कौन-कौन सी संपत्तियां हैं इसमें शामिल?
इस आदेश में शामिल प्रमुख संपत्तियां हैं:
- Flag Staff House (सैफ का बचपन का घर)
- Noor-Us-Sabah Palace
- Dar-Us-Salam
- Habibi बंगला
- Ahmedabad Palace
- Kohefiza की संपत्तियां
‘एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट’ सरकार को उन संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान या चीन चले गए नागरिकों की थीं।
कोर्ट ने दी थी आखिरी चेतावनी
2015 में सैफ अली खान ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी और एक अस्थायी स्थगन (stay) भी हासिल किया था। लेकिन 13 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने वह स्टे खत्म कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें और उनके परिवार को 30 दिनों के अंदर दावा पेश करने का मौका दिया, लेकिन समय सीमा के अंदर कोई दावा नहीं किया गया।
खानदान का पारिवारिक इतिहास क्या कहता है?
नवाब हमीदुल्ला खान की तीन बेटियां थीं। उनमें से एक, आबिदा सुल्तान, पाकिस्तान चली गई थीं। बाकी दो बेटियां भारत में ही रहीं। सैफ अली खान, आबिदा सुल्तान की बहन साजिदा सुल्तान के पोते हैं। अब सरकार इसी ‘पाकिस्तान गई बेटी’ के आधार पर पूरी संपत्ति को शत्रु संपत्ति मान रही है।
वर्क फ्रंट पर क्या कर रहे हैं सैफ?
फिल्मों की बात करें तो सैफ अली खान को हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ‘Jewel Thief’ में देखा गया था। जल्द ही वह अपनी एक्शन-थ्रिलर सीरीज़ ‘Race’ के चौथे भाग में नजर आएंगे। इसके अलावा वह अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म ‘Haiwaan’ में भी दिखाई देंगे।
सैफ अली खान की शाही विरासत अब कानूनी जाल में उलझ गई है। भोपाल की इन बहुमूल्य संपत्तियों पर उनका दावा अब बेहद कमजोर नजर आ रहा है। अगर अगली सुनवाई में कुछ नया न हुआ, तो ये विरासत सरकारी संपत्ति बन जाएगी।